7. शिकायत दर्ज कराने का अधिकार
यदि किसी महिला के साथ रेप हुआ है तो वह महिला अपना स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने अकेले में रिकॉर्ड कर सकती है इसके अलावा वह किसी लेडी कॉन्सटेबल या पुलिस ऑफिसर के सामने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है यह उस महिला का अधिकार है की वह अपनी शिकायत कैसे करना चाहती है|
8. इंतजार करने की जरूरत नहीं है
किसी भी तरह की शिकायत दर्ज कराने के लिए महिलाओ को इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कानून के मुताबिक वो कभी भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं|