13. दहेज प्रताड़ना
देहातो में 100 में से 90 महिलाएँ इसका शिकार है दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं।अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या फिर अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है यह गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। दहेज के लिए ससुराल में प्रताड़ित करने वाले तमाम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है।
14. स्त्री धन
किसी भी महिला को शादी के वक्त तोफे में जो भी मिलता है वह उसका धन होता है। इन पर लड़की का पूरा हक माना जाता है। स्त्रीधन पर लड़की का पूरा अधिकार होता है। अगर कोई महिला अपने पति से अलग होना चाहती है तो वह ये सब सामान मांग सकती है अगर ससुराल ने महिला का स्त्रीधन अपने पास रख लिया है तो महिला इसके खिलाफ भी शिकायत कर सकती है। इसके तहत कोर्ट के आदेश से महिला को अपना स्त्रीधन वापस मिल सकता है।