जरुरी दस्तावेज़ों का खो जाना किसी रोग से कम नहीं होता। मानो आपकी लाइफ ही खराब हो सकती है ,किसी भी काम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत डॉक्यूमेंट की होती है। चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी हो इन डॉक्यूमेंट के खो जाने पर उन्हें फिर से बनाने का झंझट, ऊपर से इस बात का भी डर की हमारी आईडी का कोई गलत इस्तेमाल न कर लें , इन सब का हल आज हम आपको नीचे स्लाइड्स में बताने जा रहे है……..
आपको करना है ये और रखना है इन बातों का ध्यान –
- अपने जरुरी डॉक्यूमेंट के खो जाने या चोरी हो जाने पर सबसे पहले एफआईआर दर्ज़ करवाए । आपको सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाकर मामला दर्ज़ करवा देना चाहिए।
- एफआईआर दर्ज करवाने के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी आपकी शिकायत सुनने से मना नहीं कर सकता । यह आपका कानूनी अधिकार है । यदि आपके साथ कुछ गलत हो तो आप इसके खिलाफ आवाज उठा सकते है।
- आप अपनी शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज़ करवा सकते हैं और स्टेट पुलिस की वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज़ करवा सकते हैं।
- अपनी दर्ज़ करवाई शिकायत का प्रिंट आउट निकाल ले। आपके डॉक्यूमेंट का गलत तरीके से इस्तेमाल होने की सूरत में आप पुलिस को वो प्रिंट आउट दिखा कर प्रॉब्लम से बच सकते हैं।
- जहां भी आपने डाक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया है, बैंक खाता, सिम कार्ड और अन्य किसी भी सुविधा के लिए वहां जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट खो जाने की जानकारी दे ।
- आधार कार्ड और पैन कार्ड के खोने या चोरी होने की परिस्थिति में आपको सम्बंधित विभाग को शिकायत भेज देनी चाहिए।