मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार-
- मातृत्व लाभ कामकाजी महिलाओं के लिए ये उनका अधिकार हैे। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत एक मां के प्रसव के बाद तीन महीने तक महिला के वेतन में कोई कटौती नहीं की जाती और वो फिर से काम शुरू कर सकती हैं । यदि ऐसा नही हो तो आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैे।